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अपात्रों को कृषि भूमि दिलाने वाले लेखपाल पर गिरी गाज, जिलाधिकारी के आदेश पर निलंबित

  • Writer: Sadre Alam khan
    Sadre Alam khan
  • Oct 28
  • 1 min read

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संतकबीरनगर। वर्ष 2000 में अपात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि आवंटित करने के गंभीर आरोप में जिलाधिकारी आलोक कुमार के आदेश पर राजस्व निरीक्षक (तत्कालीन लेखपाल धनघटा) अशोक कुमार पाल को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्व ग्राम रामपुर, तप्पा शिवबखरी में गड़बड़ी उजागर होने के बाद की गई।


अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पाया गया कि अशोक कुमार पाल ने बतौर लेखपाल रहते हुए वर्ष 2000 में पात्रता मानकों की अनदेखी कर आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन कराया। स्वीकृति पत्रावली में आवंटन सीमा से अधिक भूमि (1.265 हे0 से ऊपर) दी गई, जो उ.प्र. जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198(3)(i) के विपरीत थी।


जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि रामलौट, रामशकल, लोलाराम और रामअजोर नामक लाभार्थियों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया। प्रशासन ने इसे भ्रष्टाचार और पद दुरुपयोग का गंभीर मामला मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी कर दिया।


यह कार्रवाई शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार मानी जा रही है।


 
 
 

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Guest
Oct 29
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