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उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला: स्पर्श अस्पताल को देना होगा 4.10 लाख मुआवजा

  • Writer: Sadre Alam khan
    Sadre Alam khan
  • Aug 24
  • 2 min read

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संतकबीरनगर।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उपचार में लापरवाही सिद्ध होने पर स्पर्श अस्पताल डंड़वा भुजैनी, डॉ. राकेश कुमार चौधरी (जनरल सर्जन व प्रबंधक) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कुल चार लाख दस हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।


आयोग ने स्पष्ट किया कि यह भुगतान निर्णय की तिथि से 60 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा। मुआवजे में तीन लाख रुपये उपचार की क्षतिपूर्ति, एक लाख रुपये शारीरिक व मानसिक क्षति पूर्ति तथा दस हजार रुपये मुकदमे के खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2018 से भुगतान की अंतिम तिथि तक 10% ब्याज भी देना होगा।



मामला क्या था



हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के अनुसार परिवादी संगीता देवी पत्नी राकेश कुमार, ग्राम राउतपार थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी के माध्यम से आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था।


उन्होंने आरोप लगाया कि पेट दर्द की शिकायत पर 1 दिसम्बर 2017 को स्पर्श अस्पताल में भर्ती कर ऑपरेशन किया गया, लेकिन सही उपचार न मिलने से हालत बिगड़ती गई।


• 15 दिसम्बर 2017 को खलीलाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें गॉल ब्लेडर में संक्रमण की पुष्टि हुई।


• हालत गंभीर होने पर 18 दिसम्बर को गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय में भर्ती होना पड़ा।


• चिकित्सकों ने अन्यत्र इलाज कराने की सलाह दी।


• इसके बाद 20 दिसम्बर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक मुंबई के बाम्बे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलाज कराना पड़ा।


आयोग का निष्कर्ष


फोरम ने सुनवाई के बाद माना कि स्पर्श अस्पताल द्वारा उपचार में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके चलते परिवादिनी को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति हुई। इस आधार पर अस्पताल प्रबंधन और इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया।


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