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"ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, दो अभियुक्तों को सजा

  • Writer: Sadre Alam khan
    Sadre Alam khan
  • Jul 8
  • 1 min read

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संतकबीरनगर, 08 जुलाई 2025जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के अंतर्गत संतकबीरनगर पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। थाना बखिरा क्षेत्र से जुड़े एक पुराने मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देश पर मानीटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की सशक्त पैरवी के चलते सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना बखिरा (वर्तमान थाना बेलहरकला) में वर्ष 2003 में एनसीआर संख्या 147/2003 अंतर्गत धारा 427 भारतीय दण्ड संहिता (भा.दं.सं.) में दर्ज मामले में अभियुक्त 1. चन्द्रमणि पुत्र गौरीशंकर राय एवं 2. विनोद पुत्र चन्द्रमणि राय, निवासी बेलहरकला, को न्यायालय ने जुर्म स्वीकारने के आधार पर दोषसिद्ध करार दिया।

सजा का ब्योरा:दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं प्रत्येक को 1500 रुपये के अर्थदण्ड, कुल 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यदि यह जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो दोनों को 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस राशि में से 2600 रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि "ऑपरेशन कनविक्शन" के अंतर्गत ऐसे मामलों की सतत मॉनिटरिंग कर त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास जारी है। उन्होंने अभियोजन टीम और मानीटरिंग सेल को इस निर्णय के लिए बधाई दी और कहा कि ऐसे ही समन्वय से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है।

 
 
 

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