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विद्युत विभाग द्वारा प्रताड़ित उपभोक्ता को बड़ी राहत, आयोग ने सभी बकाया किए माफ –

  • Writer: Sadre Alam khan
    Sadre Alam khan
  • Jul 19
  • 2 min read



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विद्युत विभाग को दिया 30 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश 



संतकबीरनगर।


जिले में उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। मेंहदावल विद्युत वितरण खंड से जुड़े एक उपभोक्ता के पक्ष में फैसला देते हुए आयोग ने विभाग द्वारा लगाए गए संपूर्ण विद्युत बकाया को निरस्त कर दिया है, साथ ही 30 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है।


पूरा मामला –


दुधारा थाना क्षेत्र के बुढ़ाननगर निवासी मकसूद अली के पौत्र सगीर अहमद ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके पितामह ने वर्ष 1959 में एक आटा चक्की के लिए 7.5 एचपी का औद्योगिक विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसका भुगतान वह समय-समय पर करते रहे।


अनुचित मांग और मनमानी कार्रवाई –


22 सितंबर 2022 को विभाग के एसडीओ, अवर अभियंता सहित कर्मचारी उनके व्यावसायिक स्थल पर पहुंचे और अनुचित राशि की मांग की। जब मांग पूरी नहीं हुई तो कर्मचारियों ने कथित तौर पर संदिग्ध मीटर का हवाला देते हुए मीटर को जबरन तोड़ दिया और केबिल उठा ले गए। इसके बाद एफआईआर भी दर्ज कराई गई और 2 लाख 30 हजार रुपये शमन शुल्क वसूल कर लिया गया, लेकिन कनेक्शन पुनः नहीं जोड़ा गया।


न्यायालय ने माना विभाग दोषी –


परिवादी के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष यह तर्क रखा कि यदि मीटर संदिग्ध था, तो उसे प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जाना चाहिए था, न कि मौके पर तोड़ दिया जाता। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह एवं महिला सदस्य संतोष ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद विभाग की कार्रवाई को गैरकानूनी और उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध माना।


आयोग का आदेश –


• 4.13 लाख रुपये के बकाए को किया गया निरस्त


• 30 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के तौर पर उपभोक्ता को देने का आदेश


• विभाग की मनमानी पर सख्त टिप्पणी



क्या कहते हैं जानकार:


यह फैसला न सिर्फ शिकायतकर्ता के लिए राहत है बल्कि यह एक नजीर बन सकता है उन सभी उपभोक्ताओं के लिए जो विभागीय मनमानी का शिकार होते हैं।







 

 
 
 

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